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महिला अभियंता का हाईकोर्ट में तबादला मामला: 10 किमी से 300 किमी दूर

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हाईकोर्ट का निर्णय

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक महिला सहायक अभियंता, अंजु देवी, ने जब अपने 10 किलोमीटर दूर तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, तो उसे उम्मीद थी कि वह जीत जाएगी। लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए उसे फटकार लगाई। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसका तबादला ऐसी जगह किया जाए जहां उसने पहले कभी सेवाएं नहीं दी हों।


यह मामला मंडी जिले का है, जहां जल शक्ति विभाग में अंजु देवी बग्गी में तैनात थीं। उनका तबादला सुंदरनगर किया गया था, जबकि उनकी जगह विनय कुमार को बग्गी में नियुक्त किया गया। अंजु को यह निर्णय स्वीकार्य नहीं था, इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि बग्गी में उनकी पोस्टिंग को केवल दो साल हुए हैं, इसलिए उनका तबादला रद्द किया जाना चाहिए।



हाईकोर्ट ने अंजु देवी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनका तबादला अब मंडी के सुंदरनगर से लगभग 300 किमी दूर किन्नौर के Reckong Peo किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी बताया कि महिला अधिकारी को पहले भी अपने पसंदीदा स्थान पर तैनाती मिल चुकी है।


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