नवादा: बिहार के नवादा जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने 123 कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से सभी स्थानांतरित कर्मचारियों को नए कार्यस्थल पर तत्काल योगदान करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल्द दी जाएगी जानकारी यह स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया है। स्थानांतरित कर्मचारियों को अपने नए कार्यस्थल पर रिपोर्ट करने की समय सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। जिले में मनरेगा योजना के तहत कार्यरत पंचायत रोजगार सेवकों का स्थानांतरण किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है। स्थानांतरित कर्मियों को 3 जून 2025 तक सभी दस्तावेजों का हस्तांतरण करना होगा। इनमें जॉब कार्ड पंजी, योजना पंजी, वार्षिक कार्य योजना और रोकड़ पुस्तक शामिल हैं। मूल अभिलेख का सवालनए पंचायत रोजगार सेवकों को एमआईएस से मिलान कर सभी योजनाओं का मूल अभिलेख प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नए पदस्थापित कर्मियों को रिक्त ग्राम पंचायतों में तैनात करें। यदि 3 जून तक दस्तावेजों का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 4 जून के बाद स्थानांतरित कर्मी स्वतः कार्यमुक्त माने जाएंगे। डीएम का सख्त आदेश कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह आदेश तुरंत जारी करना होगा। देरी करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नए पदस्थापित कर्मियों को अपने प्रखंड में कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष योगदान करना होगा। स्थानांतरण आदेश में किसी त्रुटि की स्थिति में संशोधन किया जाएगा। यह आदेश जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।
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