गुवाहाटी: असम में गुवाहाटी स्थित राजभवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजभवन से पांच किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लगाई गई है। यह कदम राजभवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पुलिस ने बताया कि कुछ गतिविधियां राजभवन के लिए खतरा बन सकती थीं, इसलिए यह फैसला लिया गया।
किसने जारी किया आदेश?
गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त (मध्य) अमिताभ बसुमतारी ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि जो भी इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। बसुमतारी ने अपने आदेश में कहा कि मेरे ध्यान में लाया गया कि गुवाहाटी स्थित राजभवन के आसपास की कुछ गतिविधियां इस उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बन सकती हैं।
आदेश में क्या?
आदेश के मुताबिक, राज्यपाल का आधिकारिक निवास होने की वजह से राजभवन में आवश्यक सरकारी कार्यों के संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। आदेश में बताया गया कि इसलिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत राजभवन के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी सार्वजनिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों, रैलियों या प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अगले दो महीनों तक लागू रहेगा आदेश
आदेश में लाउडस्पीकर, आतिशबाजी, पटाखे या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र का उपयोग, बिना पूर्व अनुमति के वाहनों या व्यक्तियों की अनधिकृत आवाजाही और निर्माण या ऐसी कोई भी संभावित संदिग्ध गतिविधियां, जो सुरक्षा में बाधा डाल सकती हैं या गड़बड़ी का कारण बन सकती हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अगले दो महीनों तक लागू रहेगा और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बीएनएसएस की संबंधित धारा के तहत दंड दिया जाएगा।
किसने जारी किया आदेश?
गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त (मध्य) अमिताभ बसुमतारी ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि जो भी इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। बसुमतारी ने अपने आदेश में कहा कि मेरे ध्यान में लाया गया कि गुवाहाटी स्थित राजभवन के आसपास की कुछ गतिविधियां इस उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बन सकती हैं।
आदेश में क्या?
आदेश के मुताबिक, राज्यपाल का आधिकारिक निवास होने की वजह से राजभवन में आवश्यक सरकारी कार्यों के संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। आदेश में बताया गया कि इसलिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत राजभवन के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी सार्वजनिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों, रैलियों या प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अगले दो महीनों तक लागू रहेगा आदेश
आदेश में लाउडस्पीकर, आतिशबाजी, पटाखे या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र का उपयोग, बिना पूर्व अनुमति के वाहनों या व्यक्तियों की अनधिकृत आवाजाही और निर्माण या ऐसी कोई भी संभावित संदिग्ध गतिविधियां, जो सुरक्षा में बाधा डाल सकती हैं या गड़बड़ी का कारण बन सकती हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अगले दो महीनों तक लागू रहेगा और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बीएनएसएस की संबंधित धारा के तहत दंड दिया जाएगा।
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