लक्ष्मी नारायण शर्मा, झांसी: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन को रोते हुए देखा गया। झांसी कोर्ट ने उनको शुक्रवार को सजा सुनाई है। एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ 13 लोगों को सजा सुनाई है। साल 2013 में प्रदीप जैन आदित्य केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब प्रदीप जैन आदित्य ने बिजली कटौती की समस्या को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया गया था। इस पर प्रदीप जैन आदित्य और उनके समर्थकों पर बड़ागांव थाने में आईपीसी के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में कोर्ट ने प्रदीप समेत 13 लोगों को सजा सुनाई है।
शुक्रवार को सजा का आदेश सुनकर प्रदीप जैन आदित्य रो पड़े। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम इस बुंदेली माटी में पैदा हुए। कितनी भी धाराएं लगाए हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें दुख अपना नहीं अपने साथियों का है। हमें पांच साल की भी सजा हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
कारावास और जुर्माना लगायाकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, रजनीश श्रीवास्तव, वीरेन्द्र सिंह, राहुल राय, नावेद खान, सादाब अहमद, राहुल गुप्ता, नरेश चन्द्र बिलहाटिया, सलमान अहमद, सुहैल जैन, हरीश कपूर उर्फ टीटू, शेरखान, मनोज कुमार को सजा सुनाई है। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में दोष सिद्ध करता देते हुए दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को सजा का आदेश सुनकर प्रदीप जैन आदित्य रो पड़े। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम इस बुंदेली माटी में पैदा हुए। कितनी भी धाराएं लगाए हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें दुख अपना नहीं अपने साथियों का है। हमें पांच साल की भी सजा हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
कारावास और जुर्माना लगायाकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, रजनीश श्रीवास्तव, वीरेन्द्र सिंह, राहुल राय, नावेद खान, सादाब अहमद, राहुल गुप्ता, नरेश चन्द्र बिलहाटिया, सलमान अहमद, सुहैल जैन, हरीश कपूर उर्फ टीटू, शेरखान, मनोज कुमार को सजा सुनाई है। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में दोष सिद्ध करता देते हुए दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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