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वक्फ संशोधन कानून: 'वैध, स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 10 बिंदुओं में बताया

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम (Waqf Amendment Act) का बचाव किया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि यह स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार है और यह विधायी शक्ति का एक वैध प्रयोग है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिकाएं इस गलत धारणा पर आधारित हैं कि संशोधन मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर जवाब देने को कहा था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को पांच दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई है। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र का जवाबबजट सत्र में संसद से वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद से विपक्ष समेत तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर भी विरोध हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं का तांता लगा हुआ है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का केंद्र की ओर से शुक्रवार को हलफानामे के माध्यम से जवाब दिया गया है। केंद्र के हलफनामे में क्या है, इसे नीचे दिए जा रहे 10 बिंदुओं से समझा जा सकता है। केंद्र की दलीलों की 10 बड़ी बातें1. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम विधायी शक्ति का वैध और कानूनी इस्तेमाल है।2. केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है।3. केंद्र ने कहा कि वक्फ परिषद और औकाफ बोर्डों में 22 सदस्यों में से अधिकतम दो गैर-मुस्लिम होंगे, जो समावेशिता का प्रतीक है न कि वक्फ प्रशासन में दखल का।4. केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि संसद ने धार्मिक दान जैसे वक्फ की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कार्रवाई की है।5. हलफनामे में यह भी कहा गया कि जब कानून की वैधता की धारणा पहले से ही मौजूद हो, तब अधिनियम के कई प्रावधानों पर बिना प्रतिकूल प्रभावों को समझे पूर्ण रोक (blanket stay) अनावश्यक है।6. केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि याचिकाएं इस गलत धारणा पर आधारित हैं कि संशोधन धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देते हैं।7. केंद्र ने दोहराया कि याचिकाओं का आधार गलत है और वे यह झूठा दावा करती हैं कि संशोधन धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं।8. केंद्र ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देना न्यायिक समीक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।9. सरकार ने बताया कि वक्फ के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग करके निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है।10. सरकार ने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद किए गए थे।
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