धमतरी, 28 मई . स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों के पास संचालित दुकानों में तंबाकू समेत नशीली पदार्थाें की बिक्री पर पूरी तरह शासन स्तर से प्रतिबंध है, लेकिन कुछ लोग गुपचुप तरीके से गुटखा व तंबाकू की बिक्री करते हैं, ऐसे 16 दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई से अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है.
जिले के नगर पंचायत भखारा और सिलघट क्षेत्र में स्कूलों एवं आंगनबाड़ी के आसपास तंबाकू और उससे बने उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानों पर निरीक्षण दल द्वारा बुधवार को चालानी कार्रवाई की गई है. स्कूलों, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में ऐसे 16 दुकानों पर छापामार कार्रवाई में तंबाकू उत्पादन बेचते पाया गया. नियम विरूद्ध कार्य करने पर संचालकों के खिलाफ 2000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है. जिलास्तरीय निरीक्षण दल ने यह कार्रवाई कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत की है. निरीक्षण दल ने भखारा और सिलघट में यह कार्रवाई की है. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले लोगों के साथ-साथ कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले जनरल स्टोरों, पान दुकानों, चाय दुकानों और किराना दुकानों में की गई है. कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दल ने सभी दुकानों में तंबाकू नियंत्रण के लिए वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुटखा, तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. कार्रवाई करने वाले निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक सुमित देवांगन, और सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार सहित पुलिस विभाग के आरक्षक शामिल रहे हैं.
/ रोशन सिन्हा
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