सागर, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर मूंग खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर रविवार को बहुउद्देशीय प्राथमिक शाख समिति, जरूआ खरीदी स्थल बी 9, जरूआ वेयर हाउस, केसली के समिति प्रबंधक संतोष चौबे एवं कम्प्यूटर आपरेटर सुनील प्रजापति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड केसली में पदस्थ कृषि विस्तार/नोडल अधिकारी अनिल मंडलोई ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार बहु उद्देश्यीय प्राथमिक शाख सहकारी समिति जरूआ खरीदी स्थल वी-9 जरूआ वेयर हाउस केसली का निरीक्षण एसएडीओ चेतन मुजाल्दे, कृषि विस्तार अधिकारी रवि कुमार मोरे, बबलू चौहान, तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह, पटवारी रामेश्वर गौड़, पुष्पेन्द्र चौधरी, धीरत मरावी, लालसींग ठाकुर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया।
मौके पर समिति के कम्प्यूटर आपरेटर सुनील प्रजापति के द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार उपार्जन पोर्टल ऑनलाईन अनुसार कुल मूंग खरीदी 10063. 20 क्विंटल मात्रा प्राप्त हुई, जिसमें से भण्डारण केन्द्र को 9307.7 क्विंटल मात्रा परिवहन किया गया एवं खरीदी केन्द्र पर शेष मात्रा 755.5 क्विंटल होनी चाहिए थी परन्तु मौका स्थल पर 296 क्लिंटल नान एफएक्यू (अमानक) मात्रा पाई गई। उपरोक्त मात्रा का मिलान करने के आधार पर समिति प्रबंधक संतोष चौवे एवं आपरेटर सुनील प्रजापति द्वारा 459.5 क्विटल मूंग की मात्रा कीमत करीब 39,89,379 रूपए की अनियमितता पाई गई।
मौके पर स्थल पंचनामा एवं जप्ती कार्यवाही की गई। इस प्रकार बहु उद्देश्यीय प्राथमिक शाख सहकारी समिति जरूआ खरीदी स्थल बी-9 जरूआ वेयर हाउस केसली के समिति प्रबंधक संतोष चौबे पुत्र राममनोहर चौबे निवासी जैतपुर डोमा एवं कंप्यूटर आपरेटर सुनील प्रजापति पुत्र गणेश प्रसाद प्रजापति निवासी ग्राम जमुनिया चिखली विकास खण्ड केसली मूंग खरीदी में अनियमितता करने पर धारा 318 (4), 316(5) बीएनएस का अपराध घटित करना पाया गया है। जिस पर थाना गौरझामर में एफआईआर की कार्यवाही की जाकर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।
कलेक्टर संदीप जी आर ने समस्त एसडीएम राजस्व, तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मूंग खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण करें एवं आवश्यक कार्रवाई करें।
(Udaipur Kiran) तोमर
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