पटना, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । बिहार में मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी की अंजली सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बिहारियों को बलात्कारी कहने पर बुधवार को नोटिस भेजा है।
अधिवक्ता सुधीर ओझा ने यह मामला दर्ज कराया था। मामले की अगली सुनवाई 24 सितम्बर को मुकरर की गई है।
लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर बिहार =बलात्कार दर्जनों बार पोस्ट कर शेयर किया था। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) अंजली सिन्हा की अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए लालू यादव को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 24 सितम्बर को उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है।
इस बाबत अधिवक्ता सुधीर ओझा ने (Udaipur Kiran) से बातचीत में बताया की लालू प्रसाद यादव द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में 30 सितम्बर 2024 को अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। बीएनएस की धारा 352, 353 ,35, (2) ,(3),192,196 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
एसीजेएम ने बीएनएसएस की धारा 212 में जांच के लिए निचली अदालत को भेजा था। न्यायालय ने इनके विरुद्ध नोटिस जारी कर जबाब मंगा है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि इनके अपने एक्स पोस्ट पर बिहार इज्कल टू बलात्कार कहकर बार बार पोस्ट किया गया है। इससे स्पष्ट है की जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने समूचे बिहार वासियों को इस श्रेणी में ला दिया है। बलात्कारी बना दिया है।
उन्होंने कहा की जब न्यूज देखा तो काफी भावना का ठेस पहुंचा । करोड़ों बिहारी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इसी से आहत होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
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