–बिना सत्यापन कराए बोगस फर्म के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति देकर राजस्व हानि के मामले में दर्ज हुई है प्राथमिकी
Prayagraj, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोगस फर्म के रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति देने और आईटीसी क्लेम के जरिए लाखों की राजस्व हानि पहुंचाने वाले संत कबीरनगर के असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी अरविंद कुमार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके निलम्बन पर रोक लगा दिया है. साथ ही मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक उनको गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याची को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की खंडपीठ ने असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद कुमार की याचिका पर उनके अधिवक्ताओ को सुनकर दिया है. याची के खिलाफ जीएसटी विभाग की ओर से खलीलाबाद थाने में चार दिसम्बर 2025 को बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 316(5) में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप लगाया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद कुमार ने बिना सत्यापन कराए एक बोगस फर्म के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति दे दी और इस फर्म ने रजिस्ट्रेशन के बाद फर्जी आईटीसी दावा करके राजस्व को हानि पहुंचाई. इस आरोप में याची अरविंद कुमार को शासन ने निलम्बित कर दिया था.
याची अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि विभाग की ओर से जानबूझकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. जबकि याची ने पहले खुद उस फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. यह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला है. इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
मिल रहे हैं ये 5 संकेत तो समझ` जाइए आपका बच्चा है जीनियस डॉक्टर ने बताया कैसे करें पहचान
बीबी के कारनामे से पति को लगने लगा` डर पुलिस से कर दी शिकायत बोला साहब बचा लीजिए
ट्रेन में सरेआम लड़की ने किया इतना गंदा` काम सब देखते रहे किसी ने नहीं रोका देखें Video
इराक के पहाड़ों पर मिले भगवान राम के` निशान ये तस्वीरें हैं सबूत
एक चम्मच कपूर का तेल जो आपकी सेहत` से जुड़े कई रोगों को देगा अलविदा पढ़ें खास तरीके और लाभ