नई दिल्ली, 29 मई . सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के वाराणसी के एक डॉक्टर को अपनी सात साल की बच्ची के साथ रेप करने के मामले में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई सजा सही है और दोषी डॉक्टर को कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है.
दरअसल पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ सात साल पहले एफआईआर दर्ज कराया था. पीड़िता की मां के मुताबिक वो वाराणसी में रहती है. वो अपने पति से संबंध तोड़ चुकी है. उसका पति हल्द्वानी में नर्सिंग होम चलाता है. 23 मार्च 2018 को पीड़िता के पिता उसे साथ लेकर हल्द्वानी गया और फिर 30 मार्च 2018 को अपनी पत्नी को फोन कर कहा कि वो बच्ची को अपने साथ ले जाए. बाद में बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसके पिता ने हल्द्वानी यात्रा के दौरान उसको गलत तरीके से छूआ. उस समय लड़की की उम्र महज सात साल थी.
/संजय
—————
/ अमरेश द्विवेदी
You may also like
दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे, अनुपम खेर के साथ उपलब्धियों पर चर्चा करेंगी सीएम रेखा गुप्ता
अमेरिका की मशहूर टीवी अभिनेत्री लोरेटा स्विट का 87 वर्ष की आयु में निधन
हैदराबादी किशोर फैजान ने अमेरिकी स्पेलिंग बी में लहराया परचम, जीते 50,000 डॉलर
वैश्विक तापवृद्धि का कहर: 4 अरब लोग पुनः भीषण गर्मी की चपेट में
ट्रंप के संघर्ष विराम कराने के दावों पर कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी से पूछे सवाल